प्रयागराज

69 हजार अध्यापकों की भर्ती में  प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर याचिकाओं की सुनवाई 27 मई को

याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाये गये हैं

less than 1 minute read
69 हजार अध्यापकों की भर्ती में  प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर याचिकाओं की सुनवाई 27 मई को

प्रयागराज 26 मई । उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में 69 हजार अध्यापकों की भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत होने को लेकर एक या दो अंक से पीछे रह गये हजारो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। अमरेन्द्र कुमार सिंह व 706 अन्य मनोज कुमार यादव व 36 अन्य अंशुल सिंह व 29 अन्य व सुनीता व 35 अन्य की याचिकाओं की सुनवाई 27 मई को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ के समक्ष याचिकाएं सुनवाई के लिए लगायी गयी है।


याचियो का कहना है कि कई सवालों के उत्तर विकल्प गलत होने के कारण सही जवाब देने के बावजूद उन्हें मेरिट में स्थान नही दिया गया है। और गलत उत्तर देने वालों को चयनित कर दिया गया है। याचिकाओं में मांग की गयी है कि गलत उत्तर वाले प्रश्न हटाकर नये सिरे से मेरिट लिस्ट बनायी जाय और घोषित परिणाम रद्द किया जाय। याचिकाओं में अन्य कानूनी मुद्दे भी उठाये गये हैं।

Published on:
26 May 2020 07:42 pm
Also Read
View All