प्रयागराज

राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में हाईकोर्ट सख्त, पाकिस्तान को पैसा भेजने और फर्जी लॉटरी चलाने के आरोपी को जमानत देने से किया इनकार

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर काफी सख्त रवैया अपना लिया है। पाकिस्तान से जुड़े मामले को लेकर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी के ऊपर फर्जी लॉटरी चलकर लोगों को ठगने और पाकिस्तान में संचालकों को पैसा भेजने का आरोप है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि भले ही आरोपी ने जमानत आवेदक के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा हो और प्रावधान शुरू में भी किया गया हो, लेकिन यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इसीलिए इस मामले में जमानत देना उपयुक्त नही है।
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राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में हाईकोर्ट सख्त, पाकिस्तान को पैसा भेजने और फर्जी लॉटरी चलाने के आरोपी जमानत देने से किया इनकार
राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में हाईकोर्ट सख्त, पाकिस्तान को पैसा भेजने और फर्जी लॉटरी चलाने के आरोपी जमानत देने से किया इनकार

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर काफी सख्त रवैया अपना लिया है। पाकिस्तान से जुड़े मामले को लेकर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी के ऊपर फर्जी लॉटरी चलकर लोगों को ठगने और पाकिस्तान में संचालकों को पैसा भेजने का आरोप है। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत देने से सख्त मना कर दिया। मामले में सुनवाई जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने की। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि भले ही आरोपी ने जमानत आवेदक के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़ा हो और प्रावधान शुरू में भी किया गया हो, लेकिन यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इसीलिए इस मामले में जमानत देना उपयुक्त नही है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किए गए जमानत आवेदक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 447, 467, 471 के तहत मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने मामले में जांच किया तो आरोपी का संपर्क पाकिस्तान से जुड़ा हुआ पाया, वह पाकिस्तान में भी लॉटरी का संचालन करता है। पुलिस ने आरोपी के पास से 30 एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ढाई हाजर रुपये, मोबाइल फोन और एक सैमसंग का टेबलेट बरामद किया। आरोपी पर यह भी आरोप है कि वह फर्जी तरह के दस्तावेज तैयार करके खाता खुलवाता था और लोगो के पैसों में से कमीशन काटकर पाकिस्तान पैसा ट्रांसफर भी करता था।

आरोपी के जमानत याचिका पर विरोध करते हुए राज्य सरकार अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सबूत के आधार पर मिले दस्तावेज से यह साबित हो गया है कि आरोपी का संपर्क पाकिस्तान से है। इसके साथ ही विभिन्न गवाहों के आधार पर ऐसे ठग देश सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मोबाइल नंबर के डिटेल से यह भी जानकारी मिली है कॉल से भी लगातार संपर्क में आरोपी जुड़ा था। इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Updated on:
21 Mar 2022 01:36 pm
Published on:
21 Mar 2022 01:33 pm
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