प्रयागराज

हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणो व विधिक संस्थाओ के अंतरिम आदेश 10 जून तक बढ़े

जमानत आदेश व ध्वस्तीकरण, बेदखली पर रोक के आदेश भी बढ़ाए गये
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Updated: 27 May 2020, 7:10 PM IST
Interim order of Court and subordinate courts extended till June 10
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प्रयागराज 27 मई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामान्य ;जनरलद्ध आदेश जारी कर अपने व अधीनस्थ अदालतों एअधिकरणो एविधिक संस्थाओ के अंतरिम आदेश जिनकी अवधि समाप्त होने वाली है उसे 10 जून तक बढा दिया है। किन्तु जो आदेश अगले आदेश तक जारी हैए उन पर यह लागू नही होगा । वे अंतरिम आदेश जारी रहेगे।

कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर रिहा करने का आदेश यदि समाप्त हो रहा है तो वह भी 10 जून तक जारी रहेगा। ध्वस्तीकरण बेदखली व कब्जा लेने के आदेशों पर लगी रोक भी 10जून तक जारी रहेगी यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोविड 19 के कारण देश व्यापी लाक डाउन 31मई तक बढाये जाने के कारण यह आदेश दिया गया है। इससे पहले भी हाईकोर्ट अंतरिम आदेशों की अवधि बढाता रहा है। उसी क्रम में यह समादेश जारी किया गया है। याचिका की सुनवाई 8 जून को होगी।

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