
आबकारी विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार राज्य में तीन विशेष दिनों पर शराब, बीयर और देशी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगीं। आपको बता दें कि सामान्यतः ये दुकानें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ही खुलती हैं। अब क्रिसमस और न्यू ईयर पर इन तीन दिनों तक ग्राहकों को सहूलियत रहेगी। यह निर्णय लोगों की सुविधा और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी भी की जाएगी। शराब विक्रेताओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी नियमों और कानूनों का पालन करें। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या अनुचित व्यवहार पर कार्रवाई होगी।
क्रिसमस और न्यू ईयर पर सरकार ने दुकानदारों और ग्राहकों से संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। इस दौरान निगरानी के लिए आबकारी विभाग की टीमों को तैनात किया जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। राज्य सरकार का यह कदम त्योहारों के दौरान जनता को सुविधाजनक माहौल देने के साथ-साथ व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में लिया गया है।