प्रयागराज

Sambhal Jama Masjid Case: मामले की हुई गलत लिस्टिंग, चीफ जस्टिस के कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई 

Sambhal Jama Masjid Case: संभल हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने मामले को क्रिमिनल याचिका बताया है। आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला ? 

less than 1 minute read
Allahabad High Court

Sambhal Jama Masjid Case: संभल जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। इसमें से एक जनहित याचिका गलत कोर्ट में लिस्ट हो गई थी। कोर्ट ने बताया कि इसे उचित कोर्ट में सूचीबद्ध किया जाए। 

क्या है पहली याचिका ? 

पहली जनहित याचिका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स से जुड़ा हुआ है। इस याचिका में एसआईटी से जांच कराने के लिए कहा गया है। ये जनहित याचिका चीफ जस्टिस अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास की बेंच के सामने सुनी जानी थी। कोर्ट ने साफ किया कि यह एक क्रिमिनल याचिका है। ये गलत लिस्ट हो गई थी। इस केस की सुनवाई के लिए नए बेंच नामित होने पर होगी।

दूसरी याचिका क्या है ? 

दूसरी याचिका मारे गए और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए लोगों की सूची जारी करने के लिए है। इसमें एसआईटी का गठन कर जांच की मांग की गई है और पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही अफसरों पर मुकदमे की मांग की गई है। ये डॉ आनंद प्रकाश तिवारी की जनहित याचिका है। ये याचिका न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ के सामने आएगी।

Also Read
View All

अगली खबर