Prayagraj News: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दोनों पक्षों को मीडिया में बयानबाज़ी से बचने के निर्देश दिए हैं।
Shankaracharya Bail HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। बुधवार को सुनाए गए इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
यह आदेश जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ द्वारा दोपहर करीब 3:45 बजे सुनाया गया। कोर्ट के इस फैसले से फिलहाल शंकराचार्य को कानूनी राहत मिल गई है, हालांकि मामले की जांच जारी रहेगी।
खबर अपडेट की जा रही है…