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Pune News: किराए पर फ्लैट सर्च करना बुजुर्ग को पड़ा महंगा, कैब ड्राइवर ने लूट लिए लाखों रुपए

महाराष्ट्र के पुणे में ठग की एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। एक कैब ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर 77 साल के बुजुर्ग के साथ लूटपाट की है। कैब ड्राइवर ने पीड़ित का मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी किया, फिर उसके बैंक खाते से 7.50 लाख रुपये निकाल लिए। साथ ही उसे कैश भी लूटा है।

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Nov 16, 2022
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Fraud

महाराष्ट्र के पुणे में ठग की एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। पुणे में सीनियर सिटीजन के साथ ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज हो रही हैं। अब एक कैब ड्राइवर और उसके साथी ने 77 साल के बुजुर्ग के साथ लूटपाट की है। ड्राइवर और उसके साथी ने पीड़ित का मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी किया। इसके बाद कार्ड स्वाइप पर उसके बैंक खाते से 7.50 लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित कांतिलाल मेवालाल ने कैब ड्राइवर श्रीधर साहू से दोस्ती की और उसे बताया कि, बुजुर्ग वन बीएचके फ्लैट किराए पर लेना चाहता है।

पुलिस के मुताबिक, कैब ड्राइवर उसे मकान दिखाने के बहाने सुनसान जगह पर ले गया और फिर अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे लूट लिया। इस मामले में सिंहगढ़ पुलिस स्टेशन में दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें से एक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ड्राइवर के दोस्त की तलाश कर रही है। यह भी पढ़े: Maharashtra News: औरंगाबाद में नाबालिक ने चलती ऑटो से लगाई छलांग, पुलिस ने ड्राइवर को दबोचा; जानें पूरा मामला

बता दें कि इस मामलें को लेकर पुलिस ने बताया कि मेवालाल ने साहू और अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साहू ने मेवालाल को यह कहते हुए बुलाया कि वह उसे 1 बीएचके फ्लैट दिखाएगा। एक अज्ञात शख्स के साथ वह बुजुर्ग को अपनी कार में ले गया। दोनों ने मेवालाल को मारने-पीटने की धमकी थी और फिर 38 हजार रुपए, 10 हजार का मोबाइल फोन और उसका एटीएम कार्ड छीन लिया। मेवालाल को कुछ पांच दिनों के बाद पता चला कि, आरोपी ने खरीदारी के लिए अपने एटीएम का उपयोग कर 7.50 लाख रुपए के ज्वेलरी और अन्य सामान खरीदे है।

ऐसे हुई आरोपी और पीड़ित की दोस्ती: पुलिस ने बताया कि मेवालाल ने अपने भतीजे की हेल्प ली और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक, घर देखने को लेकर मेवालाल की कैब ड्राइवर से दोस्ती हो गई थी। दोनों ने एक-दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया था। फिर कैब ड्राइवर दोस्ती करने के बाद मेवालाल को फ्लैट दिखाने के लिए लेकर गया। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेश सांखे ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 392 (डकैती) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।

Published on:
16 Nov 2022 05:54 pm