कापू थाना क्षेत्र अंतर्गत विधवा महिला को शादी का वादा कर उसके साथ लगातार अनाचार करने वहीं पीडि़ता द्वारा एक बच्चे को जन्म देने पर उसे अपनाने से इंकार करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
रायगढ़. कापू थाना क्षेत्र अंतर्गत विधवा महिला को शादी का वादा कर उसके साथ लगातार अनाचार करने वहीं पीडि़ता द्वारा एक बच्चे को जन्म देने पर उसे अपनाने से इंकार करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीडि़ता कापू थाना क्षेत्र की रहने वाली है। वर्ष 2009 में पीडि़ता की उसी गांव के एक युवक से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही महिला के पति की मौत हो गई। इसके बाद वह दो-तीन माह अपने ससुराल में रही फिर अपने मायके में आकर रहने लगी। तभी उसी गांव का अमरजीत डोम पिता सुखराम डोम पीडि़ता के मायके आने-जाने लगा और उसके साथ मेलजोल बढ़ाया। तभी पीडि़ता को आरोपी से प्यार हो गया। इसके बाद आरोपी पीडि़ता को शादी का वादा कर उसके साथ लगातार अनाचार करता रहा। इस बीच पीडि़ता गर्भवती हो गई और आरोपी को शादी के लिए कहने लगी तो वह उसे अपनाने के बजाय उल्टा इस बात की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी बीच 21 अक्टूबर 2013 को पीडि़ता ने आरोपी के बच्चे को जन्म दिया।
बैठक में भी कर दिया इंकार
पीडि़ता द्वारा काफी निवेदन करने पर भी आरोपी उसे व उसके बच्चे को अनपाने से इंकार कर दिया। ऐसे में मजबूरी में उसने गांव में बैठक बुलवाया। जहां ग्रामीणों के समक्ष भी आरोपी ने महिला व बच्चे को रखने से इंकार कर दिया। इसके बाद वह 26 अक्टूबर 2013 को कापू थाना आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद उसने घटना की शिकायत एसपी व कलेक्टर से की। वहीं न्यायालय में परिवाद दायर किया। इसके बाद न्यायालय ने कापू पुलिस को अपराध दर्ज करने के लिए आदेशित किया। तब जाकर मामले में अपराध कायम हो सका।