
रायपुर . कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर अब जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। इस संबंध में कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने निर्देश जारी करते हुए नगर निगम, नगर पालिका और सभी पंचायतों को जुर्माना वसूली करने का निर्देश दिया है।
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किस पर कितना जुर्माना
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा ढंका नहीं होने पर और थूकने पर अधिकतम 100 रुपए
सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक घूमने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रुपए
Two vilar वाहनों पर एक से अधिक सवारी पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम
200 रुपए।
four vilar वाहनों में ड्राइवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है, इसके अतिरिक्त सवारी होने पर अथवा सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200 रुपए।
छूट प्राप्त दुकानों और संस्थानों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रथम बार अर्थदण्ड अधिकतम 500 रुपए, दूसरी बार में 1000 रुपए और तीसरी बार पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।