रायपुर

छात्र स्टार्टअप और नवाचार की नीति पर साय कैबिनेट की मुहर, युवाओं, कारोबारियों और वंचित वर्गों को मिलेगा लाभ

CG Cabinet Decisions: डिप्टी सीएम साव ने बताया कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी।
2 min read
Jul 12, 2025
कैबिनेट के सभी अहम फैसले (Photo source- Patrika)
कैबिनेट के सभी अहम फैसले (Photo source- Patrika)

CG Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि जनजातीय समुदाय, अन्य वंचित वर्गों के गरीब युवा, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय के लोग मिलकर संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करेंगे। इसके लिए सरकार पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (पैन आईआईटी) के सहयोग से एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन करेगी।

CG Cabinet Decisions: छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू की जाएगी

इसके साथ ही छात्रों को नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए विशेष नीति लागू की जाएगी। इन दोनों फैसलों से प्रदेश में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए नवा रायपुर, रायपुर और दुर्ग-भिलाई को मिलाकर ’’स्टेट कैपिटल रीजन’’ के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया है।

इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर विकसित करेगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया, युवाओं को स्टार्टअप और नवाचार के जरिए सशक्त बनाने के लिए छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य छात्र-केंद्रित नवाचार और इन्क्यूबेशन सिस्टम बनाना है।

जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्र स्थापित करना और कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य व विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान देना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। इस नीति का लक्ष्य है राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुंच बनाना है। साथ ही 500 प्रोटोटाइप्स का समर्थन करना, 500 बौद्धिक संपदा अधिकार फाइल करना और 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट करना। इससे युवाओं को नई सोच और तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी।

अवैध प्लॉटिंग, विवाद कम करने भू-राजस्व संहिता में बदलाव

डिप्टी सीएम साव ने बताया कि कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। इससे नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। जियो-रेफरेंस मैप से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे। नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी। भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाताधारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी। भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा। औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होंगी।

CG Cabinet Decisions: संयुक्त उद्यम कंपनी की खास बातें

जनजातीय समूहों, अन्य वंचित वर्गों के गरीब, युवा, महिलाओं एवं तृतीय लिंग के लोगों को फायदा होगा।

ज्वाइंट वेंचर कंपनी के जरिए व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं ग्रामीण उद्यमिता से सशक्त किया जाएगा।

कंपनी आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाति उपयोजना आदि के फंड के उपयोग से आजीविका, सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए काम करेगी।

पैन आईआईटी प्रशिक्षण देने के बाद युवा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इसके साथ फॉरेन लैँग्वेज भी सिखाएंगी।

राज्य सरकार जिला प्रशासन व विभाग के सहयोग से ज्वाइंट वेेन्चर कंपनी को शासकीय भवन उपलब्ध कराएगी।

पैन आईआईटी, आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा बनाई गई सोसायटी है जो राज्य सरकारों के साथ गैर लाभकारी संयुक्त उपक्रम बनाकर काम करती है।

Updated on:
12 Jul 2025 07:41 am
Published on:
12 Jul 2025 07:41 am