रायपुर

CG Fraud News: चेक बाउंस कराने वाले कारोबारी को 6 माह की हुई जेल, 1.26 लाख जुर्माना

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रकम उधार लेने के बाद नहीं लौटाने और चेक बाउंस कराने वाले कारोबारी को 6 माह की कैद और 1.26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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Feb 27, 2025

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रकम उधार लेने के बाद नहीं लौटाने और चेक बाउंस कराने वाले कारोबारी को 6 माह की कैद और 1.26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसे अदा नहीं करने पर 1 महीने अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी स्वर्णलता ओम यादव ने जमानत-मुचलका निरस्त करने का फैसला सुनाया है।

CG Fraud News: 6 माह की हुई जेल...

अधिवक्ता राजेश भावनानी ने बताया कि शंकर नगर निवासी अवधेश प्रताप सिंह से 8 मार्च 2015 को 3 लाख 50000 रूपए सोमेन सेन खम्हारडीह निवासी ने उधार लिया था। इसे वापस मांगने पर चेक दिया। साथ ही इसे बैंक में भुनाने को कहा। चेक लगाने पर पता चला कि खाते में अपर्याप्त बैलेंस होने के कारण वह बाउंस हो गया। इसकी जानकारी देने के बाद भी रकम नहीं लौटाने पर अवधेश ने 4 जुलाई 2019 को नोटिस जारी किया। इसके बाद भी रकम का भुगतान नहीं करने पर 24 जुलाई को कोर्ट में परिवाद लगाया।

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला

इस दौरान कारोबारी ने रकम वापस लौटाने के बाद भी वसूली करने के लिए बैंक में चेक लगाने का आरोप लगाया। अपने समर्थन में गवाहों के समक्ष रकम लौटाने का दावा करते हुए कहा कि पूर्व परिचित होने के कारण बतौर सुरक्षा के लिए चेक दिया था। उधार लिए गए 3 लाख 50000 रुपए देने के बाद भी चेक नहीं लौटाया।

वहीं, अवधेश ने न्यायाधीश को बताया कि उधार ली गई रकम 4 साल बाद भी नहीं लौटाने पर बैक में चेक लगाया था। इसके बाद भी रकम नहीं देने पर नोटिस भेजा। लेकिन, इसका जवाब भी नहीं मिलने पर दस्तावेजी साक्ष्य सहित परिवादपत्र पेश किया गया है। दोनों पक्षों के गवाहों और पेश किए साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उधार ली गई रकम सहित 4 लाख 76000 रुपए लौटाने और 6 माह कैद की सजा से सोमेन सेन को दंडित किया।

Published on:
27 Feb 2025 10:12 am
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