CG News: भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन महीने के लिए काले कोट से छूट देने का निर्णय लिया है। निर्धारित अवधि के बाद 1 जुलाई से यह आदेश स्वमेव की समाप्त हो जाएगा।
CG News: अधिवक्ताओँ को प्रकरण की पैरवी के दौरान अब काला कोट पहनना अनिवार्य नहीं होगा। भीषण गर्मी को देखते हुए उन्हे 3 महीने के लिए छूट दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर 1 अप्रैल से 30 जून तक काले कोट के स्थान पर सफेद रंग की शर्ट, एडवोकेट बैंड या फिर टाई पहनना होगा। निर्धारित अवधि के बाद 1 जुलाई से यह आदेश स्वमेव की समाप्त हो जाएगा।
बता दें कि समर सीजन के दौरान तापमान काफी बढ़ जाता है। इस दौरान काला कोट पहनने से अधिवक्ताओँ को काफी परेशानी होती थी। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देशभर के सभी हाईकोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। बता दें कि अधिवक्ताओं को कोर्ट में किसी भी प्रकरण की पैरवी करने के लिए काला कोट पहनना अनिवार्य है। बिना इसके कोर्ट में पैरवी करने की इजाजत नहीं है।
ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए 10 मई से 8 जून तक समर अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार समर अवकाश 12 मई से 6 जून तक रहेगा। लेकिन, 10 को शनिवार और 11 को रविवार अवकाश के चलते 9 मई से यह लागू हो जाएगा।
इसी तरह 7 जून को शनिवार और 8 को रविवार होने के कारण 9 जून से नियमित सुनवाई शुरू होगी। समर अवकाश के दौरान केवल अतिआवश्यक, हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित प्रकरण और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी। सिविल और अन्य मामलों की सुनवाई को आगामी आदेश तक के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
CG News: जिला कोर्ट रायपुर में इस समय कुल 92473 प्रकरण लंबित है। उक्त सभी की संबंधित न्यायालयों में सुनवाई चल रही है। इसमें 13698 सिविल और 78775 अपराधिक मामले शामिल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित विभिन्न जिला न्यायालयों और उससे संबंध्द न्यायालयों में कुल 4 लाख 14764 मामले की सुनवाई चल रही है। इसमें 78774 सिविल और 3 लाख 35900 अपराधिक प्रकरण शामिल है।