रायपुर

सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार विनोद वर्मा कोर्ट में पेश, 27 नवंबर तक फिर बढ़ी रिमांड

मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार पत्रकार विनोद वर्मा को एक बार फिर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

2 min read
Nov 13, 2017
सेक्स सीडी कांड: आज पेश होगी विनोद वर्मा की जमानत अर्जी, पुलिस ने की पांच संदेही से पूछताछ

रायपुर. मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार पत्रकार विनोद वर्मा को एक बार फिर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। सोमवार को सुबह 10.30 बजे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विनोद वर्मा को पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए विनोद वर्मा को 27 नवंबर तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। विनोद वर्मा के वकील फैजल रिजवी ने कहा कि अब वे जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोर्ट से कॉपी मिल गई है। जिसे लेकर वे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने विनोद वर्मा की हैंड राइटिंग के लिए आवेदन लगाया है, जिसका विनोद वर्मा के वकील फैजल रिजवी ने विरोध किया। फैजल रिजवी ने पुलिस द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर हस्तलिपि का नमूना मांगने पर भी विरोध जताया है। साथ ही रिजवी ने कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और नष्ट करने की आशंका भी जताई है। इससे पहले विनोद वर्मा को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर में भीड़ और हंगामे की स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनाती की गई थी।

कांग्रेस का पुलिस पर आरोप
वहीं रविवार को मंत्री के कथित सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार पत्रकार विनोद वर्मा के मामले में नया दावा आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने दावा किया है कि रायपुर पुलिस सीडी का कॉर्टन खुद लेकर विनोद वर्मा के गाजियाबाद स्थित घर पर गई थी।

भूपेश बघेल का कहना था कि यह बात वर्मा के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से भी साबित हो जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से भी भूपेश ने दावा किया कि दिल्ली के करोलबाग स्थित जिस दुकान में छापा मारकर सीडी को कॉपी कराने का मामला पकडऩे की बात पुलिस कह रही है, वह दुकान दो साल से बंद है। पुलिस का दावा था कि इस दुकान पर छापे के बाद संचालक से उन्हें विनोद वर्मा के बारे में पता चला।

Updated on:
08 Jun 2018 12:36 pm
Published on:
13 Nov 2017 12:29 pm
Also Read
View All