रायपुर

पोर्न फिल्म मामले में छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत

गहना वशिष्ठ पर दर्ज है तीन एफआईआर अश्लील सामग्री बनाने और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का आरोप
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Updated: 23 Sep 2021, 1:51 AM IST
पोर्न फिल्म मामले में छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत
पोर्न फिल्म मामले में छत्तीसगढ़ की अभिनेत्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को पोर्न फिल्म मामले में बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब तक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सहित कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं।

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एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अजीत वाघ ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और बी.आर. गवई की पीठ के समक्ष दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उन्हें पोर्नोग्राफी रैकेट का पता लगाने के लिए हिरासत में लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पहली एफआईआर एक टिप पर आधारित थी और यास्मीन को पकड़ा था। वाघ ने तर्क दिया कि जांच चल रही है और पुलिस ने पाया कि याचिकाकर्ता यास्मीन का दोस्त था। उन्होंने कहा, गहना 133 दिनों से हिरासत में है। पहली प्राथमिकी में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
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गहना वशिष्ठ के खिलाफ अश्लील सामग्री बनाने और कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए तीन एफआईआर दर्ज की गई थी। गहना दो प्राथमिकी में जमानत मिल गई है। जुलाई में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तीसरी एफआईआर दर्ज की थी। मामले में दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि गना वशिष्ठ को तीसरी एफआईआर में गिरफ्तार ना किया जाए और जब भी जरूरत हो वह भी जांच में शामिल हों।
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