रायपुर

Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के तीन अहम फैसले, अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम तय

Chhattisgarh Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी दी। पूर्व अग्निवीरों के 10% आरक्षण के लिए भर्ती नियम और ‘हनुमान अंश’ से जुड़ा फैसला भी हुआ
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Sep 30, 2026
Cabinet Meeting
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Photo Patrika)

CG Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और सरकारी भर्ती से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति में किए गए संशोधनों को कार्योत्तर अनुमोदन दिया। इसके अलावा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर आरक्षण लागू करने संबंधी भर्ती नियम-2026 को भी मंजूरी दी गई।

अतिथि व्याख्याता नीति में किए गए बदलाव

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव

इसके साथ ही अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ-साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। सरकार के अनुसार पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए यह प्रावधान स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के मानदेय को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कालखंड आधारित मानदेय व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन

मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के संबंध में जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की गई थी। बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी उस आदेश का अनुसमर्थन किया गया, जिसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के लिए प्रवेश पर देय राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के भर्ती नियम मंजूर

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी है। इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर मिलने की व्यवस्था बताई गई है। नए नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। इससे इन विभागों में होने वाली संबंधित भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को लागू करने का नियामक ढांचा तय होगा। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी के पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

Updated on:
30 Sept 2026 02:38 pm
Published on:
30 Sept 2026 02:34 pm