
Raipur News : चौरसिया कॉलोनी, भैरव नगर में सरकारी गिट्टी खदान को पाटकर मकान और गोदाम बनाने के मामले में निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को निगम ने अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। पत्रिका ने 9 जून को मामला उजागर किया था। खसरा नंबर 201/1 और 202/1 पर बुलडोजर चलकर 10 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया गया।
राजस्व रेकॉर्ड में खसरा नंबर 201/1 सरकारी खदान और शासकीय भूमि है। भू-माफियाओं ने बड़ी बिल्डिंग, गोदाम और मकान बना दिया है। (chhattisgarh news) अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की डेढ़ एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। बता दें कि जिस जगह पर कार्रवाई हुई है उसमें कुछ रसूखदारों के मकान को सरकारी बुलडोजर अब भी छू नहीं पाया है।
सजा का है प्रावधान, सिर्फ नोटिस जारी
सरकारी राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा-91 में केस दर्ज होता है, जिसमें टैक्स का 50 गुना जुर्माना, 3 माह तक की सजा का प्रावधान है। राजस्व भूमि पर कब्जा की शिकायत पर धारा-91 के तहत केस दर्ज होता है। (cg news today) इसमें अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-145 के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन राजधानी में अब तक किसी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।
यहां पर कार्रवाई नहीं
चौरसिया कॉलोनी के इमली खदान में 50 से अधिक मकान बन चुके हैं। मठपुरैना में रिंग रोड दुर्गा मंदिर के पास अवैध दुकानें और गोदाम बनाए गए हैं। (cg news) यहां सिर्फ देवार बस्ती के मकानों को तोड़कर रसूखदारों के अवैध निर्माण को छोड़ दिया गया है।
सिर्फ तोड़फोड़
मामले में निगम के कर्मचारियों का भी नाम सामने आ रहा है। नगर निगम द्वारा इसकी टैक्स रसीद काटने की भी शिकायत मिली थी। (cg raipur news) यह पूरा गोरखधंधा निगम और राजस्व अधिकारियों के संरक्षण के बिना संभव नहीं है।