रायपुर

अमित जोगी को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, धारा 420 के तहत दर्ज है केस

शिकायत पत्र में लिखा है अमित जोगी का जन्म 1977 में डगलॉस नामक स्थान अमेरिका के टेक्सास में हुआ है.
2 min read
• •
Updated: 30 Sep 2019, 7:23 PM IST
कोर्ट ने खारिज की अमित जोगी की जमानत याचिका
कोर्ट ने खारिज की अमित जोगी की जमानत याचिका

रायपुर. 2013 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में जन्मतिथि और जन्मस्थान के बारे में गलत जानकारी के मामले में जेल भेजे जा चुके जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को जमानत नहीं मिली। बताया जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, जिसके बाद उन्हें 14 अक्टूबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा।

जानकारी के अनुसार अमित जोगी को रायपुर अस्पताल से गौरेला के उप जेल लाया जा रहा है। अमित जोगी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गौरेला के लिए रवाना किए जा चुके हैं।आपको बता दें 3 फरवरी 2018 को अमित जोगी के खिलाफ गोरेला थाने में धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया था। यह मामला 2013 में मरवाही विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उम्मीदवार रहीं समीरा पैकरा ने दर्ज कराया था।

शिकायत के मुताबिक अमित जोगी ने शपथपत्र में अपना जन्म स्थान गलत बताया था। अमित जोगी के खिलाफ गोरेला थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। चुनाव हारने के बाद बाद समीना पैकरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके अमित जोगी की जाति और जन्मतिथि को चुनौती दी थी। शिकायत में उन्होंने कहा कि अमित जोगी ने चुनाव के दौरान दिए गए शपथपत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम पंचायत सारबहरा गौरेला में होना बताया, जबकि उनका जन्म 1977 में डगलॉस नामक स्थान अमेरिका के टेक्सास में हुआ।

भूपेश बघेल के खिलाफ जाना पड़ा भारी
पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी और और उनके पुत्र अमित जोगी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे थे वही कुछ दिन पूर्व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ द्वारा भूपेश बघेल का नेहरू चौक में पुतला भी फूंका गया था। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और जोगी परिवार के द्वारा छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भूपेश बघेल का विरोध करना अब मानो परेशानी का सबब बन रहा है।

Click & Read More Chhattisgarh News.

Published on: