
रायपुर. कोरोना वायरस संक्रमण काल में आम जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य एवं अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के परिवहन आयुक्त ने इन बसों के संचालन की अनुमति का आदेश 26 अगस्त को जारी कर दिया है। यात्री बसों के परिचालन के लिए परिवहन आयुक्त द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है।
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गाइडलाइन के अनुसार यात्री वाहनों को जारी अनुज्ञापत्र के सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और केवल निर्धारित स्टॉपेज पर ही वाहनों को रोका जा सकेगा। यात्रा के दौरान बसों के चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क लगाना होगा। परिचालक के द्वारा यात्रियों के बस में चढ़ते, बैठते व उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
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बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सेनिटाइज कराएंगे। बसों के सेनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाईपोक्लोराइट के जैसे रसायनों का छिड़काव किया जा सकता है। वाहन चालक एवं परिचालक को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान यात्रियों, चालक द्वारा धूम्रपान, पान, गुटका, खैनी इत्यादि खाना एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बस में यात्रा करने वाले यात्रीगण किस स्थान से किस गंतव्य स्थान तक यात्रा कर रहे हैं, उसकी नामजद सूची बनाकर रखेंगे। जिसे प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए उपलब्ध कराएंगे।
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