Crime: दहेज के लिए लंबे समय से परेशान हो रही नवविवाहिता ने मौत को गले लगाया। जिसके आरोपी उसके पति और ननद को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
Crime: दहेज के लिए नवविवाहिता को परेशान करने व खुदकुशी के लिए उकसाने वाले पति और ननद को 3-3 साल कैद और 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 3-3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक बसंत गोड़ ने बताया कि 2022 में अब्दुल शफीक (34 साल) संजय नगर निवासी का विवाह खुशबू उर्फ शकीला के साथ हुआ था। विवाह के बाद से पति अब्दुल और उसकी बहन मुनव्वर बेगम (40 साल) उसे मायके से दहेज लाने के लिए परेशान करने लगे। इससे परेशान होकर खुशबू ने 23 सितंबर 2022 को अपने कमरे में फांसी लगा ली।
Crime: घटना की जानकारी मिलने पर टिकरापारा पुलिस ने मामले की जांच की। इस दौरान पता चला कि पति और उसकी बहन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इससे तंग आकर फांसी लगाई। प्रकरण की जांच करने के बाद पुलिस की केस डायरी, साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लीलाधर साय यादव ने दोनों आरोपियों को दंडित किया।
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