रायपुर

Cyber Fraud: कई फर्जी कस्टमर केयर नंबर किए गए डिलिट, दुर्ग IG ने गूगल को लिखा था लेटर, जानें मामला…

Cyber Fraud: आईजी ने बताया कि कंपनी ने पत्र को गंभीरता से लिया। कंपनी की ओर से जवाब मिला है कि गूगल उचित सुधार कर रहा है।

2 min read
Oct 17, 2024

Cyber Fraud: बीरेंद्र शर्मा/गूगल प्लेटफॉर्म के जरिए लगातार साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे लोगों की शिकायत पर आईजी रामगोपाल गर्ग ने गंभीरता दिखाई है। वे ऐसे पहले पुलिस अधिकारी हैं। जिन्होंने गूगल के नोडल अधिकारी को पत्र लिखकर सुधार करने की हिदायत दी है।

Cyber Fraud: अधिनियम-2000 की धारा 79 के तहत की जाएगी कानूनी कार्रवाई

उन्होंने गूगल को आगाह करते हुए कहा कि तीन दिन के भीतर जवाब नहीं मिला तो सीधे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 की धारा 79 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पत्र का जवाब देते हुए गूगल ने आवश्यक सुधार करने के लिए आश्वस्त किया है। दुर्ग रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग ने नोएडा स्थित गूगल के नोडल अधिकारी उमेश शेट्टिगार को पत्र भेजा।

पत्र में लिखा है कि साइबर अपराधियों द्वारा गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बैंकों, बीमा कंपनियों, होटलों, गैस एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवाओं आदि के फर्जी कस्टमर केयर नंबर बना लिए गए हैं और वे मोबाइल नंबर गूगल के सर्च इंजन में दिखाए जा रहे हैं। जिससे लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार के मामलों में गूगल विज्ञापन की सुविधा का भी दुरुपयोग हो रहा है, जिससे यह फर्जी नंबर सर्च इंजन पर खोजने से परिणामों में ऊपर दिखाए जाते हैं।

कंपनी ने किए कई सुधार

आईजी ने बताया कि कंपनी ने पत्र को गंभीरता से लिया। कंपनी की ओर से जवाब मिला है कि गूगल उचित सुधार कर रहा है। फिलहाल पत्र के बाद कई फर्जी कस्टमर केयर नम्बर डिलिट किए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने और भी सुधार करने का दावा किया है।

गूगल से डाउनलोड करा रहे एप्लीकेशन

पत्र के जरिए गूगल को आगाह किया कि जहां पीडि़तों ने गूगल पर खोजे गए कस्टमर केयर नंबरों का उपयोग किया तो तुरंत साइबर ठग एक्टिव होकर लुभावने झांसे देते हैं। हजारों लोग ने अपराधियों के झांसे में आकर धन राशि गंवाई हैं। इन घटनाओं में अपराधियों ने पीडि़तों से रिमोट एक्सेस टूल (एनीडेक्स) डाउनलोड करवाकर उनके बैंक खातों से पैसे निकाले हैं।

गूगल से पूछे गए सवाल

आईजी ने पत्र के जरिए गूगल से यह पूछा है कि उसने इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन-कौन सी सावधानियां बरती हैं। गूगल से अपेक्षा की गई है कि वह इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करें और आवश्यक साक्ष्य प्रदान करे।

कानूनी प्रावधानों का उल्लेख

Cyber Fraud: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत कानूनी प्रावधानों का उल्लेख है कि यह धारा गूगल जैसी मध्यस्थ कंपनियों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराती, जब तक वे केवल संचार का माध्यम बनी रहती हैं।

रामगोपाल गर्ग, आईजी दुर्ग ने जानकारी दी कि गूगल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। गूगल को हमने लेटर लिखा था। गूगल ने जवाब दिया है कि जो कंप्लेन आ रही है, उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब मेरे पास लोगों की डायरेक्ट कंप्लेन नहीं आ रही है। अनुमान है कि कस्टमर केयर नंबरों को बंद किया गया है।

Updated on:
17 Oct 2024 10:19 am
Published on:
17 Oct 2024 10:17 am
Also Read
View All

अगली खबर