रायपुर

CG liquor Scam: 5091 पन्नों का चालान पेश! ED ने कहा- चैतन्य के पास शराब घोटाले के पहुंचते थे करोड़ों रुपए…

CG liquor Scam: रायपुर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2900 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य के खिलाफ विशेष न्यायालय में सोमवार को 5091 पन्नों का चालान पेश किया

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Sep 16, 2025
CG liquor Scam: 5091 पन्नों का चालान पेश(photo-patrika)

CG liquor Scam: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2900 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य के खिलाफ विशेष न्यायालय में सोमवार को 5091 पन्नों का चालान पेश किया।

इसमें 91 पेज की समरी में बताया गया है कि किस तरह से शराब घोटाले से अर्जित रकम को कारोबार में निवेश किया गया। यह रकम विभिन्न माध्यमों से चैतन्य तक पहुंचती थी। इसे अपने करीबी लोगों के जरिए भी खपाया गया था। पेश किए गए चालान में चैतन्य की भूमिका के संबंध में बताया गया है।

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CG liquor Scam: विशेष कोर्ट में दिया आरोपों का ब्योरा

साथ ही जांच के दौरान मिले दस्तावेजी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पेश किए गए। बता दें कि चैतन्य को उसके जन्मदिन के अवसर पर 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया। इसकी अवधि पूरी होने पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।

वहीं जांच के दौरान मिले इनपुट के संबंध में फिर पूछताछ के लिए रिमांड लेने के बाद जेल भेजा गया। बताया जाता है कि इसके पहले 6 सितंबर को चालान पेश की तैयारी चल रही थी। लेकिन, किसी कारणवश न्यायिक रिमांड को 9 दिन के लिए बढ़ाने के बाद चालान पेश किया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पेश किए

बिलासपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई अगले शुक्रवार तक बढ़ गई।

चैतन्य ने एसीबी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका पर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि एसीबी के स्पेशल कोर्ट के बजाए सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई इसलिए सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निचले कोर्ट में आवेदन करने की दी छूट देते हुए याचिका खारिज कर दी।

5091 पन्नों का चालान पेश

ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान चैतन्य और ईडी के अधिवक्ता के तरफ से चली लंबी बहस अधूरी रही। अब अगले शुक्रवार को फिर बहस होगी। बता दें कि शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल ने ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ठोस सबूतों और वित्तीय लेन-देन के आधार पर की गई है।

Updated on:
16 Sept 2025 11:36 am
Published on:
16 Sept 2025 11:35 am
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