
हाईकोर्ट (photo Patrika)
CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की ओर से दायर उस अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर को आदेश जारी कर कहा कि याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में हुई कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य पेश किए हैं, इसलिए मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है। '
4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम घोषित किया गया। इस दौरान कांकेर सीट से प्रत्याशी भोजराज नाग ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर को महज 1 हजार 884 वोटों से हराया था। इनमें से नाग को कुल 5 लाख 97 हजार 624 वोट और बिरेश ठाकुर को 5 लाख 95 हजार 740 वोट मिले थे। जिसके कारण भाजपा ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया जबकि कांग्रेस यहां से हार गई।
कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा के सांसद भोजराज नाग के खिलाफ कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों की पुन: मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुन: मतदान की मांग की थी। याचिका में आरोप है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी व छेड़छाड़, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और वोटों की गिनती में गंभीर अनियमितताएं हुईं हैं।
Updated on:
13 Sept 2025 02:26 pm
Published on:
13 Sept 2025 02:26 pm
