- सरकार ने संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संभागायुक्त और कलेक्टर को दिए गए सभी अधिकार
रायपुर.कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में महामारी रोग कोविड-19 अधिनियम 2020 लागू कर दिया है। शनिवार, 13 मार्च को स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह इसके आदेश जारी किए हैं। इसके तहत संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संभागायुक्त और जिला कलेक्टर को अधिनियम का पालन करवाने के सभी अधिकार दे दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम का पालन करने से मना करता है, या आपत्ति दर्ज करता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 में कार्रवाई होगी। महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोड्ल अधिकारी डॉ. धमेंद्र गहवईं का कहना है कि इस अधिनियम के जरिए कोरोना वायरस की रोकथाम में मदद मिलेगी।
ये हैं प्रावधान-
- विदेश यात्रा कर लौटने वाले और संदिग्ध पाए जाने वाला व्यक्ति सैंपल देने से मना नहीं कर सकेगा।- उसे नियमानुसार 14 दिनों तक कोरन टाइम में आईसोलेशन में रहना ही होगा।
- सभी निजी अस्पतालों को संदिग्ध मरीजों की रिपोर्टिंग करनी ही होगी।
- कोई भी निजी लैब कोरोना की जांच नहीं कर सकेंगी।
सिनेमा घर व मल्टीप्लेक्स 31 तक बंद- प्रदेश के सभी सिनेमाघरों व मल्टीप्लेक्स 31 मार्च तक बंद रहेंगे। वाणिज्यिक कर विभाग ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि पत्रिका ने शनिवार को कोराना के डर के बावजूद मल्टीप्लेक्स के खुले रहने की खबर प्रकाशित की थी।