
Raipur Crime News : सगी बेटी के साथ बलात्कार करने वाले पिता को आखिरी सांस तक जेल में रखे जाने की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित बालिका के पुनर्वास के लिए कोर्ट ने 4 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह ने इसका फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि तेलीबांधा निवासी साढ़े पद्रन्ह वर्षीय किशोरी 6 फरवरी 2022 को घर पर अकेली थी। इसी दौरान शाम 7.30 बजे उसके पिता ने बलात्कार किया।
Raipur Crime News : घटना के समय उसकी मां खाना बनाने के लिए गई थी। घर लौटने पर बालिका ने घटना की जानकारी दी। साथ ही तेलीबांधा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 7 फरवरी को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।