Liquor Shop Closed: छत्तीसगढ़ में 4 मार्च 2026 को होली के अवसर पर राज्यभर में ड्राई डे घोषित। आबकारी विभाग के आदेश के तहत सभी शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे।
Liquor Shop Closed: छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार को लेकर राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। होली पर पूरे राज्य में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। आबकारी विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर 4 मार्च, 2026 को पूरे राज्य में "ड्राई डे" घोषित किया है।
आदेश के अनुसार, उस दिन देसी-विदेशी शराब बेचने वाली सभी रिटेल दुकानें, बार और शराब से जुड़ी दूसरी जगहें पूरी तरह बंद रहेंगी। विभाग ने साफ किया है कि निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। अगर कहीं भी गैर-कानूनी शराब की बिक्री या खुली दुकानें मिलीं, तो संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारियों को भी अपने इलाकों में निगरानी बढ़ाने और लोकल प्रशासन के साथ मिलकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने त्योहार के दौरान शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। नागरिकों से भी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और जिम्मेदारी से होली मनाने की अपील की गई है।