Meat Shop Closed: रायपुर में धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने 20, 27 और 31 मार्च 2026 को मांस-मटन की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
Meat Shop Closed: रायपुर में आने वाले प्रमुख धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद रखने का आदेश जारी किया है। निगम प्रशासन के निर्देश के अनुसार शहर में तीन अलग-अलग तिथियों पर मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक 20 मार्च, 27 मार्च और 31 मार्च 2026 को निगम क्षेत्र में संचालित सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इन दिनों शहर के पशु वध गृह (स्लॉटर हाउस) को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि धार्मिक पर्वों के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। निगम प्रशासन ने बताया कि 20 मार्च को Cheti Chand, 27 मार्च को Ram Navami और 31 मार्च को Mahavir Jayanti के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है।
इन पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में लोग धार्मिक कार्यक्रमों और पूजा-अर्चना में शामिल होते हैं, इसलिए शहर में मांस बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इन तिथियों पर आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण दल बाजार क्षेत्रों में निगरानी करेगा, ताकि नियमों का पालन हो सके।
यदि कोई दुकान निर्धारित तिथियों पर खुली पाई जाती है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम प्रशासन ने सभी मांस-मटन विक्रेताओं से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें और संबंधित तिथियों पर अपनी दुकानें बंद रखें। साथ ही नागरिकों से भी सहयोग की अपेक्षा जताई गई है, ताकि शहर में धार्मिक पर्वों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखी जा सके।