CG Crime News : विवाह करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष का कारावास और 4000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
CG Crime News : विवाह करने का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष का कारावास और 4000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। (cg crime news) विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि भोजलाल मारकण्डे (21 वर्ष) आरंग जिला रायपुर निवासी ने अपने ही गांव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर इस बारे में किसी को बताने पर बदनाम करने की धमकी दी। 24 दिसंबर 2020 को किशोरी खेत जा रही थी, तभी आरोपी ने उसके बाद जबरदस्ती की।
CG Crime News : किशोरी की जानकारी देने पर परिजनों ने 26 दिसंबर को थाना में शिकायत की। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच करने के बाद 12 फरवरी को चालान पेश किया। (crime news) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल ने पुलिस की केस डायरी और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए 6 गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया।