
Ration Card New Rules: उचित मूल्य की दुकानों से राशन के लिए अब ओटीपी जरूरी नहीं होगा। सिर्फ बायोमेट्रिक के माध्यम से ही हितग्राहियों को अनाज मिल जाएगा। केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश भी जारी कर दिया है। सभी जिलों को इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर ने आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही शनिवार को कलेक्ट्रेट के रेडक्रास सभाकक्ष में सभी राशन दुकान संचालकों के साथ बैठक करके जानकारी भी दी गई।
बैठक में खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा कि उचित मूल्य दुकानों में ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम आधार प्रमाणीकरण से ही खाद्यान्न वितरण किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि ओटीपी से राशन देने पर काफी गड़बड़ी होने की शिकायत मिल रही थी। जिसके तहत यह नया नियम लागू किया गया है।
खाद्य नियंत्रक ने साफ कहा है कि ओटीपी को प्राथमिकता देने वाले दुकान संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दूरस्थ एवं बिना नेटवर्क कनेक्टिविटी वाली दुकानों में ही ऑफलाइन खाद्यान्न बांटा जाए।
शनिवार को खाद्य विभाग की संचालक फरिहा आमल सिद्दीकी और अपर संचालक निलिमा एलमा ने राशन दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संचालक ने देवेंद्र नगर की एक राशन दुकान से 20 किलो चावल खरीदा। वहीं, खाद्य नियंत्रक ने मोवा स्थिति दुकान से 35 किलो चावल की खरीददारी की।