रायपुर

अब रायपुर के Malls में नहीं देना होगा पार्किंग का पैसा, जिला उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला

Raipur mall parking fee Ban: रायपुर में मॉल पार्किंग शुल्क को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने कहा है कि पार्किंग सुविधा मॉल की मूलभूत सेवा का हिस्सा है, इसलिए इसके लिए अलग से शुल्क वसूलना अवैध है।

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Apr 24, 2026
अब रायपुर के Malls में नहीं देना होगा पार्किंग का पैसा, जिला उपभोक्ता फोरम का बड़ा फैसला(photo-AI)

Raipur mall parking fee Ban: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मॉल पार्किंग शुल्क को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्पष्ट किया है कि मॉल परिसर में पार्किंग सुविधा जनता के लिए एक मूलभूत सेवा का हिस्सा है और इसके लिए अलग से किसी प्रकार का शुल्क वसूलना अवैध माना जाएगा। इस निर्णय के बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं मॉल प्रबंधन को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Raipur mall parking fee Ban: कई मॉल्स में अब भी जारी थी वसूली

फोरम के आदेश के बावजूद शहर के कई मॉल्स में अभी भी पार्किंग के नाम पर लोगों से 10 से 30 रुपए तक शुल्क लिया जा रहा था, जिससे आम उपभोक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। लोगों का कहना है कि जब मॉल में खरीदारी के लिए आने-जाने वाले ग्राहकों से ही पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा, तो यह अतिरिक्त बोझ जैसा है और इससे असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा था।

शिकायत पर फोरम का सख्त रुख

एक मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता फोरम ने मॉल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई और पार्किंग शुल्क वसूली को नियमों के खिलाफ बताया। फोरम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि भविष्य में पार्किंग सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

मॉल प्रबंधन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया

फोरम ने आदेश में शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपए का मुआवजा और 5 हजार रुपए कानूनी खर्च के रूप में देने का निर्देश भी दिया है। यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

इस निर्णय के बाद मॉल जाने वाले लोगों को पार्किंग शुल्क से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही यह आदेश अन्य मॉल्स के लिए भी एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Published on:
24 Apr 2026 03:14 pm
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