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Ration shop case: रायपुर के राशन दुकानों में बड़ा खेल, चावल की जगह जबरदस्ती थमाया जा रहा पैसा, गरीबों के हक पर डाका

Raipur Ration Shop: राशन दुकानों में चावल की जगह पैसे देने का आरोप सामने आया है। हितग्राहियों ने गरीबों के राशन के अधिकार को लेकर सवाल उठाए हैं।
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Ration shop case:

राशन दुकान की तस्वीर (photo patrika)

Raipur Ration Shop: राजधानी की राशन दुकानों में गरीबों के हक पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। दुकानदार हितग्राहियों को चावल देने की बजाय जबरदस्ती पैसा थमा रहे हैं और चावल को सीधे राइस मिलों में खपा रहे हैं। घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी हितग्राहियों को राशन नहीं मिल रहा। मामला बेहद गंभीर है, कई राशनकार्ड धारी दुकानों से चावल नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। जबकि दुकानदार के स्टॉक में चावल भरपूर दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में दुकानों से गायब है।

दुकानदारों और राइस मिलरों की मिलीभगत

बताया जा रहा है कि दुकानदारों और राइस मिलरों की मिलीभगत से यह गोरखधंधा चल रहा है। दुकानों से चावल सीधे राइस मिलों में भेजा जा रहा है, जहां उसे महंगे दाम पर बेचा जा रहा है। हाल ही में कई दुकानों की शिकायत विभाग तक पहुंची, जिसके बाद एसडीएम खुद जांच के लिए मौके पर पहुंचे। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खाद्य विभाग अब इन दुकानों पर निलंबन की कार्रवाई करेगा।

इस तरह राशन दुकानों में चल रहा खेल

दुकानों में राशनकार्ड धारियों को घंटों बाहर खड़ा रखा जाता है और फिर कहा जाता है कि चावल खत्म हो गया, पैसा ले जाओ। गरीब हितग्राही पैसा लेने को मजबूर हैं, जबकि शासन का नियम है कि हर हाल में चावल देना है। इस तरह के कई मामले हो चुके हैं। इस पर खाद्य विभाग के अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति करते हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस थमाया जा रहा है, जबकि दुकानदारों के हौसले बुलंद हैं।

दुकानों का हुआ पर्दाफाश

केस-1

20 सितंबर को पंडरी स्थित मधु पिल्ले स्कूल के पास गंगा मैया स्व. सहायता समूह दुकान आईडी (441001058) में जांच की गई। इस दौरान दुकान बंद पाया गया, जिसे खुलवाकर विक्रेता अंकित साहू की उपस्थिति में भौतिक सत्यापन किया गया। ई पॉस मशीन में बीपीएल चावल 0.55 क्विंटल, चावल एपीएल 31.70 क्विंटल कुल 32.25 क्विंटल चावल पाया गया। पर मौके पर शून्य चावल मिला। जो कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 की धारा 5 (1), 11, 15 एवं आबंटन प्रधिकार पत्र की धारा 8,10, 11 का उल्लंघन है, दंडनीय है।

केस-2

इसी दिन खपराभठ्ठी पंडरी में दुकान संचालक किशोर साहू आईडी 441001071, दुकान आईडी 441001171 में ऑपरेटर सुनीता निषाद एवं सचिन देवांगन के यहां दोनों जगहों में जांच दल की ओर से निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान दुकान बंद पाई गई। जिसे खुलवाकर भौतिक सत्यापन किया गया। इसमें दुकान 441001071 में चावल एपीएल 0.47 क्विंटल अधिक, शक्कर 1.75 क्विंटल अधिक, नमक 0.90 क्विंटल कम पाया गया। इसी तरह 441001171 में चावल एपीएल 8.90 क्विंटल कम, शक्कर 4.76 क्विंटल अधिक, नमक 4.63 क्विंटल अधिक पाई गई।

वर्जन

दुकानों में जांच की गई है, इस दौरान तीनों दुकानों के राशन स्टॉक में काफी अंतर मिला है। इन दुकानों के संचालकों से तीन दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

  • भूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक रायपुर

वर्जन

एसडीएम के पास से रिपोर्ट आने के बाद इन दुकानदारों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

  • किर्तीमान राठौर, अपर कलेक्टर रायपुर