रायपुर

कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर रेलवे ने बंद की बड़ी सुविधा, यात्रियों को अब करना होगा टिकट कैंसिल

Indian Railways: कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी। पहली ट्रेन लेट होने पर दूसरी ट्रेन में सफर की पुरानी सुविधा खत्म होने से टिकट कैंसिलेशन और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
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Updated: 8 Sep 2026, 7:31 PM IST
IRCTC Connecting Train
रेलवे के नए नियम से यात्रियों को दोहरा नुकसान (Photo Source- Patrika File Photo)

हिमांशु शर्मा/IRCTC Connecting Train: ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। रेलवे ने कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन लेट होने पर दूसरी ट्रेन में जाने की सुविधा मिलती थी। पहले अगर कोई ट्रेन लेट हो जाती थी और यात्री की दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूटने वाली होती थी, तो टीटीई और स्टेशन मास्टर की अनुमति से यात्री दूसरी ट्रेन में बैठकर अपना सफर पूरा कर सकते थे, लेकिन अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के टिकटों से यह सुविधा हटा दी गई है।

Connecting Train Rules: दूसरी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति

रेलवे अधिकारी के अनुसार, पहले यात्रियों को इस स्थिति में काफी राहत मिलती थी। यदि यात्री का ई-टिकट कंफर्म था और पहली ट्रेन लेट होने के कारण उसकी दूसरी ट्रेन छूट रही है, तो संबंधित ट्रेन के टीटीई या स्टेशन मास्टर एक स्लिप पर लिखकर देते थे कि यात्री को दूसरी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति है। इससे यात्री बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए अपने गंतव्य तक पहुंच जाता था। यह सुविधा खासकर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बहुत मददगार थी।

बदलाव यात्रियों को पड़ रहा भारी

लेकिन रेलवे ने नियमों में बदलाव करते हुए इस पूरी व्यवस्था को ही बंद कर दिया है। नया नियम लागू होने के बाद यात्रियों के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, टिकट कैंसिल कराना। इससे यात्रियों को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तो कैंसिलेशन के बाद उनका पूरा पैसा वापस नहीं मिलता, ऊपर से उनका कीमती समय और दिन दोनों बर्बाद हो जाता है।

टिकट कैंसिलेशन के नियम इस तरह

  • ट्रेन छूटने के बाद कैंसिलेशन- कोई रिफंड नहीं मिलेगा
  • ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले कैंसिलेशन- कोई रिफंड नहीं
  • ट्रेन छूटने के 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन- 50 प्रतिशत रिफंड
  • 72 से 24 घंटे के बीच- 75 प्रतिशत रिफंड
  • 72 घंटे से पहले- सिर्फ फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज कटेगा, बाकी पूरा रिफंड
  • 72 घंटे पहले कैंसिल पर कैंसिलेशन चार्ज कटेगा
  • स्लीपर- 120 रुपए
  • सेकंड सिटिंग- 60 रुपए
  • फर्स्ट एसी/एग्जीक्यूटिव क्लास- 240 रुपए
  • एसी सेकंड टियर- 200 रुपए
  • एसी थर्ड टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकॉनमी- 180 रुपए (जीएसटी भी कटेगा)
Updated on:
8 Sep 2026, 7:31 PM IST
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