Railway Update : ट्रेनों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, पटाखे जैसे विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है।
रायपुर। Railway Update : ट्रेनों में गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, पटाखे जैसे विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ लेकर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए रेलवे ने इसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा है। इसके लिए सभी रेलवे जोनों को रेलवे बोर्ड ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि दशहरा-दिवाली के समय पटाखों की खेप पार्सल बोगी के अलावा यात्री बोगियों में भी लेकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं।
रेल प्रशासन ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्रियों को रोकने के लिए विशेषकर त्योहारों एवं भीड़भाड़ के दौरान आरपीएफ़ और जीआरपी को स्टेशनों में सघन जांच के निर्देश दिए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी अग्नि निरोधक अभियान चला कर यात्रियों को जागरूक किया जाता है। एनाउंस सिस्टम चेतावनी दी जाने लगी है।
रेलवे प्रशासन ने अपील जारी की
• गैस सिलेंडर, पेट्रोल/डीजल, पटाखे आदि के साथ यात्रा करने के दौरान दुर्घटना हो सकती है। किसी को यात्रा करते देखे जाने पर इसकी जानकारी टीटीई, आरपीएफ या अन्य रेल कर्मचारियों को दें।
• वेंडरों द्वारा असुरक्षित तरीके से जलती सिगड़ी आदि देखे जाने पर आरपीएफ को सूचना दें।
• ट्रेनों एवं स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर जुर्माने की कार्रवाई।
• गैरकानूनी रूप से जैसे पटाखे, पट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल आदि जैसे सामानों के साथ रेल यात्रा न करें।
• जल्द आग पकड़ने वाले समानों जैसे माचिस, लाइटर, फिल्म आदि जैसे सामानों को अपने साथ यात्रा में न रखें।
• कोच में दिए गए बिजली के समानों एवं स्विच बोर्ड के साथ छेडछाड न करें।