रायपुर

Raipur Non Veg Ban: रायपुर में 5 दिन मांस-मटन की बिक्री बंद, गणेश चतुर्थी समेत इन पर्वों पर रहेगा प्रतिबंध

Ganesh Chaturthi meat ban: रायपुर में गणेश चतुर्थी, पर्युषण और अनंत चतुर्दशी समेत 5 पर्वों पर मांस-मटन की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। उल्लंघन पर सामान जब्त कर कार्रवाई होगी।
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Sep 13, 2026
Raipur Non Veg Ban
गणेश चतुर्थी समेत 5 पर्वों पर नॉनवेज बैन (Photo Source- Patrika)

Raipur Non Veg Ban: रायपुर में गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व और अनंत चतुर्दशी समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। निगम क्षेत्र में तय तारीखों पर पशुवध गृह के साथ सभी मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन बेचने या परोसने पर रोक रहेगी। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिनों में अगर किसी दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री होती मिली तो संबंधित सामान को मौके पर ही जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।

Raipur Meat Ban: इन पांच तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सितंबर में पांच अलग-अलग दिनों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इनमें 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा का पर्व शामिल है। इन सभी दिनों में रायपुर नगर निगम क्षेत्र के पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा।

होटल और रेस्टोरेंट भी निगम की निगरानी में

नगर निगम ने यह प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रखा है। होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों पर भी निगरानी रखी जाएगी, जहां मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना है।महापौर मीनल चौबे के निर्देश के बाद निगम के स्वास्थ्य विभाग ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। संबंधित टीमें प्रतिबंधित तारीखों पर दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगी।

उल्लंघन पर तत्काल होगी कार्रवाई

नगर निगम ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई होटल, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान प्रतिबंधित दिन मांस-मटन बेचते या परोसते हुए पाया गया तो सामान को तत्काल जब्त किया जाएगा। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति, दुकान संचालक या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि पर्वों के दौरान शहर में निर्धारित प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

पांच पर्वों को देखते हुए लिया गया फैसला

नगर निगम के इस फैसले का उद्देश्य निर्धारित पर्वों के दौरान धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान करते हुए शहर में प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करना है। पांच अलग-अलग पर्वों के अवसर पर अलग-अलग तारीखों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन कारोबार से जुड़े दुकानदारों, होटल संचालकों और अन्य प्रतिष्ठानों को इन तारीखों पर बिक्री और परोसने से पूरी तरह बचना होगा। निगम की टीमें इस दौरान लगातार निगरानी रखेंगी और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेंगी।

Updated on:
13 Sept 2026 12:59 pm
Published on:
13 Sept 2026 12:59 pm