अब राजधानी में बड़े बड़े डिस्प्ले या शाइन बोर्ड लगाने वाले दुकानदारों को अपने जेब ढीली करने पड़ेगी
रायपुर. राजधानी में दुकानदार अपना और अपने द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद के विज्ञापन के लिए अपने दूकान के सामने डिस्प्ले या शाइन बोर्ड लगाते हैं। इसके अलावा भी वो कई कंपनियों के उत्पादों के प्रचार के लिए अपने दूकान के बाहर बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाते हैं। नगर निगम के नए नियम के बाद अब बड़ा डिस्प्ले बोर्ड लगाना दुकानदारों को महंगा पड़ेगा।
आपको बता दें कि निगम के इस फैसले पर व्यापारियों ने ऐतराज जताया थी की उन्हें अपने ही दूकान का बोर्ड लगाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। दुकानदार को अपने दूकान के पहचान के लिए ऐसे बोर्ड तो लगाने ही पड़ते हैं। ऐसे में उनके इस ऐतराज के बाद के बाद नगर निगम ने अपने फैसले में बदलाव किया है।
नगर निगम के नए नियम के अनुसार दुकानों में लगे डिस्प्ले या विज्ञापन बोर्ड पर निगम की और से मॉडल विज्ञापन नियमावली 2012 के प्रावधान के अनुसार दूकान पर 20 फीट तक के नाम और पता दर्शाते डिस्प्ले बोर्ड पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 20 फीट से बड़ा विज्ञापन बोर्ड लगाने पर उन्हें नियमानुसार शुल्क देना होगा।