Russian Girl Uproar In Raipur: शराब के नशे में एक रशियन युवती ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी है। इसमें तीन लोग घायल हुए हैं। इसके बाद युवती ने जमकर हंगामा किया है।
Raipur News: रायपुर वीआईपी रोड में रात 12.30 बजे डीपीओ के साथ एक रशियन युवती कार चला रही थी। इस दौरान अनियंत्रित होकर कार ने एक दोपहिया को टक्कर मार दी। इससे दोपहिया सवार युवक घायल हो गए। इसके बाद लोगों ने कार को घेर लिया। इससे नाराज युवती ने जमकर हंगामा किया। इससे रोड पर जाम लग गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। फिर तेलीबांधा पुलिस रशियन युवती और डीपीओ को थाने ले गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
पुलिस के मुताबिक, वीआईपी रोड स्थित एक होटल में वीडियो शूटिंग करके ललित चंदेल, नीलकमल साहू, अरुण विश्वकर्मा दोपहिया सीजी 11 बीएन 5399 से रात 12.30 बजे अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान लावर वैली अमलीडीह जाने वाले रोड के पास सामने से आ रही कार ष्टत्र 10 एफए 5046 ने उनकी दोपहिया को टक्कर मार दी। इससे युवकों को चोटें आईं। एक को ज्यादा चोट लगी है। दोपहिया भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार के सामने वाला हिस्सा भी डैमेज हो गया।
घटना के बाद भीड़ लग गई। लोग इकट्ठा हो गए और कार को घेर लिया। कार के नंबर प्लेट में लोक अभियोजक लिखा हुआ था। उसमें डीआरआई के डीपीओ एडवोकेट भावेश आचार्य और उज्बेकिस्तान (रशिया) निवासी नोदिरा खोउन सवार थीं। भीड़ ने गाली-गलौज शुरू कर दिया। इससे माहौल बिगड़ गया। दोनों पक्षों से जमकर हंगामा होने लगा। इस बीच किसी ने युवती का फोन ले लिया। इससे युवती भड़क गई और जमकर हंगामा किया। मौके पर तेलीबांधा पुलिस भी पहुंच गई।
थाना जाने को तैयार नहीं थी युवती: पुलिस ने डीपीओ और युवती को थाना ले जाने लगे, तो युवती जाने को तैयार ही नहीं हुई। वह अपना मोबाइल मांगती रही। काफी देर हंगामा चलता रहा। पुलिस के पास महिला स्टाफ भी नहीं था। इस कारण उस पर ज्यादा सती नहीं कर पा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद युवती और डीपीओ को थाने लाया गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों नशे में प्रतीत हो रहे थे।
पुलिस के मुताबिक, रशियन युवती मुंबई से 30 जनवरी को रायपुर पहुंची है। इसके बाद यहां एक बड़े होटल में ठहरी थी। रायपुर आने के लिए किस तरह का वीजा लिया गया है? यह तेलीबांधा पुलिस बता नहीं पाई है। साथ ही किस काम से आई थी? इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। तेलीबांधा पुलिस ने कार चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125 ए के तहत अपराध दर्ज किया है।