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जिला दंडाधिकारी न्यायालय से पारित आदेश के अनुसार बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की जाएगी। इस कंपनी के डायरेक्टर राघवेन्द्र सिंह नरवरिया और दयानंद लोधी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। साथ ही पांच अन्य आरोपी फरार घोषित किए गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इन सभी के खिलाफ निवेशकों की शिकायत पर गरियाबंद जिले के इंदा गांव थाने में अपराध दर्ज किया गया है।
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चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की रायपुर जिले के अभनपुर तहसील के ग्राम छछानपैरी स्थित भूमि और रायपुर शहर के टिकरापारा में स्थित साढ़े 12 हजार वर्गफीट हॉल को कुर्क किया जाएगा। कंपनी की इन दोनों संपत्तियों का वर्तमान बाजार भाव मूल्यांकन 6 करोड़ 31 लाख 96 हजार 813 रुपए किया गया है।
3) यह भी पढ़ें : [typography_font:14pt;" >चिटफंड कंपनी बीएनपी इंडिया इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड की संपत्ति जल्द ही कुर्क की जाएगी। चिटफंड कंपनी के संचालकों ने लोक लुभावनी योजना बताकर लोगों से रुपए जमा कर धोखाधड़ी की है। साथ ही कंपनी और संचालकों द्वारा ने अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर निवेशकों की जमा राशि वापस नहीं की। रायपुर जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार ने कुर्की के संबंध में अंतरिम आदेश भी जारी कर दिया है।
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