
रायपुर. राजधानी के कोरोना के कहर को देखते हुए तीसरी बार Lockdown बढ़ाया गया है। इस बीच जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत जिले की Ration Shops अब सुबह 8 बजे की बजाय सुबह 6 बजे से खोली जाएंगी। खाद्य नियंत्रक रायपुर ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इस आदेश के पीछे कारण यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाद्यान्न वितरण किया जा सके।
बता दें कि कलेक्टर के आदेशानुसार सुबह 8 बजे से सिर्फ 75 लोगों को ही खाद्यान्न वितरण का निर्देश दिया गया है। जिले की अधिकांश दुकानों में 4 से 5 हजार कार्डधारी हैं। ऐसे में इस माह के शेष बचे पांच दिन में पूरा वितरण हो पाना संभव नहीं है। जबकि जिले की 50 फीसदी दुकानें अभी खोली जा रही हैं।
Corona से कई की मौत भी हो रही है। शनिवार को राशन दुकान क्रमांक 441001059 के सेल्समैन कृष्ण कुमार शर्मा का कोरोना से निधन हो गया है। पीडीएस संघ के अध्यक्ष नरेश बाफना का कहना है कि प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कोई भी आवेदन बिना सेनिटाइज किए नहीं ले रहे हैं।
राशन दुकान में 100 से ज्यादा Ration Card दुकानदारों को हाथ में लेना पड़ता है। इसके अलावा सभी कार्डधारियों को फोटो भी खींच कर वितरण करना होता है। यह सरकार का काम है। लेकिन यहां के कर्मचारियों के जीवन की जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए। राशन दुकान में काम करने वाले सेल्समैन, तौलक और संचालक का 50 लाख का बीमा कराया जाना चहिए।
रेस्टोरेंट्स से सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक डिलीवरी
होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है, इसके संबंध में स्पष्ट किया गया है कि होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही रहेगा। यह आदेश 26 अप्रैल सुबह 6 बजे से लागू होगा।