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छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के लिए जरूर खबर! बदल सकता है आपका वोटिंग बूथ, जानें पूरा शेड्यूल

Draft Voter List 2026: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची 2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने नया कार्यक्रम तय किया है। मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और मतदाता सूची में सुधार के चलते कुछ मतदाताओं का वोटिंग बूथ बदल सकता है।
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CG News

छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के लिए जरूर खबर!(photo-patrika )

CG Voter List 2027: छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के लिए जरूरी खबर है। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में सुधार और मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का कार्यक्रम तय किया है। इसके तहत मतदान केंद्रों की समीक्षा और पुनर्व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में कुछ मतदाताओं के मतदान केंद्र का पता बदल सकता है।

आयोग की तय समय-सारणी के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी। मतदाता इसमें अपना नाम, पता और मतदान केंद्र से जुड़ी जानकारी जांच सकेंगे। वहीं, अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

Chhattisgarh Election News: 2 नवंबर तक मतदान केंद्रों की समीक्षा

निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण और पुनर्व्यवस्था की प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 तक पूरी की जानी है। इसका उद्देश्य मतदान केंद्रों की व्यवस्था को बेहतर बनाना और मतदाताओं को मतदान के दौरान होने वाली परेशानियों से बचाना है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक, मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए किसी मतदाता को दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। इसके साथ ही मतदान केंद्र भूतल या सड़क स्तर पर होना चाहिए, ताकि बुजुर्गों और अन्य मतदाताओं को मतदान करने में सुविधा मिल सके।

12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया में 12 नवंबर 2026 महत्वपूर्ण तारीख है। इस दिन प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची में अपना नाम, पता और मतदान केंद्र की जानकारी जांच सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची से छूट गया है या नाम, पते अथवा अन्य विवरण में गलती है, तो वह निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इसके लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक का समय तय किया गया है।

मतदाताओं के लिए जरूरी तारीखें

  • 2 नवंबर 2026: मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की समय-सीमा।
  • 12 नवंबर 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन।
  • 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026: दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अवधि।
  • 28 दिसंबर 2026: दावों और आपत्तियों के निराकरण की अंतिम समय-सीमा।
  • 4 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।

एक ही परिवार के सदस्यों का मतदान केंद्र एक रखने की कोशिश

मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के दौरान इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्रों में न जाना पड़े। एक ही मकान, फ्लैट या टावर में रहने वाले परिवारों के नाम एक ही मतदान केंद्र में रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, एक ही भवन, गली या कॉलोनी में रहने वाले मतदाताओं को भी एक ही भाग में रखने की कोशिश होगी। इससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र की जानकारी हासिल करने और मतदान के दिन सही जगह पहुंचने में आसानी हो सकती है।

1200 से ज्यादा मतदाता होने पर होगी समीक्षा

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पूर्व अनुमति के बिना किसी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। जिन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या इससे ज्यादा है, वहां नए मतदान केंद्र बनाने की जरूरत का आकलन किया जाएगा। हालांकि, नए केंद्र बनाने से पहले आसपास के मतदान केंद्रों और मतदाताओं की संख्या का संतुलन भी देखा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों, समूह आवासीय सोसाइटियों, आरडब्ल्यूए कॉलोनियों और झुग्गी-बस्तियों में सर्वे कर नए मतदान केंद्र बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।

पहली बार वोट देने वाले युवाओं को भी मिलेगा मौका

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान ऐसे पात्र लोगों के नाम जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण अवसर होगा। दी गई जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर पात्रता तय की जाएगी। इसके अलावा, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

4 जनवरी 2027 को आएगी अंतिम मतदाता सूची

दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया 28 दिसंबर 2026 तक पूरी की जानी है। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। इसलिए मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे प्रारूप सूची में अपना नाम, पता और मतदान केंद्र की जानकारी ध्यान से जांचें। किसी तरह की गलती या नाम छूटने की स्थिति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करें, ताकि मतदाता सूची में आवश्यक सुधार कराया जा सके।