LPG Gas Cylinder: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (गैस) सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
LPG Gas Cylinder: छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (गैस) सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सस्ती और सुलभ रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिल सके।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रवासी मजदूरों को यह सिलेंडर संबंधित एलपीजी वितरकों के वितरण केंद्रों से उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हितग्राहियों को आधार कार्ड (सहमति के साथ) और श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र हितग्राहियों को नया गैस कनेक्शन और रिफिल सिलेंडर दिया जाएगा।
खाद्य विभाग ने एलपीजी वितरकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 5 किलो सिलेंडरों के दैनिक स्टॉक, बिक्री और शेष स्टॉक का नियमित रिकॉर्ड संधारित करें। जिला प्रशासन को इन अभिलेखों का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए कहा गया है, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सिलेंडरों के दुरुपयोग और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त निगरानी रखेगा। आवश्यक होने पर संबंधित व्यक्तियों या एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
इस योजना के लागू होने से प्रदेश के हजारों प्रवासी मजदूरों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है। छोटे आकार के 5 किलो सिलेंडर कम कीमत, आसान परिवहन और सीमित उपयोग के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते हैं, खासकर उन श्रमिकों के लिए जो अस्थायी रूप से काम के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
राज्य सरकार का यह कदम श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल स्वच्छ ईंधन की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलेगा।