रायपुर

पंडरी कपड़ा मार्केट के दुकानों में तोड़फोड़ मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

पंडरी कपड़ा मार्केट के दुकानों में तोड़-फोड़ के मामले में हाईकोर्ट में नगर-निगम द्वारा जबाव पेश करने के बाद दोनों पक्षों को फिर से 7 मई को पेश होने को
2 min read
• •
Updated: 21 Apr 2018, 8:18 PM IST
highcourt
highcourt

रायपुर . छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट के दुकानों में तोड़-फोड़ के मामले में नगर-निगम को फिर से जवाब देना पड़ेगा। हाईकोर्ट में नगर-निगम द्वारा जबाव पेश करने के बाद दोनों पक्षों को फिर से 7 मई को पेश होने को कहा है। मामले के शिकायतकर्ता इंदरजीत छाबड़ा ने कहा कि पंडरी मामले में नगर-निगम ने गोलमोल जवाब दिया है।

इस मामले में अवैध दुकानदारों को बचाने की कोशिश की गई है, जबकि हाईकोई ने कुल 78 दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया था। नगर-निगम को 7 मई को जबाव पेश करना होगा, जिसमें निगम को पंडरी मामले में अब तक की कार्रवाई के बारे में बताना होगा।

सील की गई दुकानें नहीं खुली
पंडरी थोक कपड़ा बाजार में 23 दुकानों को सील किया गया है। दुकान के दोनों तरफ डिस्प्ले होने की वजह से नगर-निगम ने कार्यवाही के दौरान सड़क की तरफ की डिस्प्ले वाले शटर पर ताला जड़ दिया है। कारोबारियों ने इसका विरोध किया है कि दुकानों पर कार्रवाई अनुचित है।

विधानसभा रोड में नया मार्केट बसाने की तैयारी
पंडरी के कारोबारी सूत्रों ने बताया कि बाजार के कुछ रसूखदार कारोबारी विधानसभा रोड में नया होलसेल मार्केट बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके चलते पंडरी के दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। इसमें कई कारोबारियों की मिलीभगत भी है।

अभी तक नहीं उठाया मलबा
पंडरी कपड़ा मार्केट में 11 दुकानों में बुलडोजर चलाने के बाद अभी तक मलबा नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय कारोबारियों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि पंडरी में तोडफ़ोड़ के बाद साफ-सफाई नहीं होने की वजह से ग्राहक भी बाजार आने से कतरा रहे हैं।

नगर-निगम आयुक्त रजत बंसल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंडरी कपड़ा मार्केट में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई की रिपोर्ट हाईकोर्ट में दी गई है। दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा।

Published on: