रायपुर

Unlock in Raipur: राजधानी में मॉल, सैलून, जिम और पार्क आज से खुले, सब्जी मंडी शाम 5 बजे तक रहेंगे ओपन

Unlock in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोविड-19 (COVID-19) पॉजिटिव प्रकरणों में गिरावट को देखते हुए कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जिले में अनलॉक करने का आदेश जारी कर दिया है।

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May 26, 2021
Unlock in Raipur: राजधानी में मॉल, सैलून, जिम और पार्क आज से खुले, सब्जी मंडी शाम 5 बजे तक रहेंगे ओपन

रायपुर. Unlock in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोविड-19 पॉजिटिव (COVID-19 Positive) प्रकरणों में गिरावट को देखते हुए कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जिले में अनलॉक (Unlock in Raipur) करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, मदिरा दुकानें सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम शाम 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुलेंगे।

इसके अलावा स्कूल, कोचिंग, मैरिज हॉल, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हांलाकि अभी भी जिले में धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें कि जिले में ये सभी गतिविधियां 9 अप्रैल से बंद हैं। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन (Total Lockdown) रहेगा।

शाम 6 से सुबह 6 तक लॉकडाउन
प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन (Lockdown) लागू रहेगा। इस दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/ कार्गो/फल/सब्जी,लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

ये रहेंगे बंद
- सभा, जुलूस. धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित।
- रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित।
- सभी कार्यालय आगामी आदेश तक आम जनता के लिए बंद। अधिकारियों की उपस्थिति में शत-प्रतिशत व कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालय आएंगे।

इनको अनुमति
- वैवाहिक कार्यक्रम घर एवं होटल में उपस्थित होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी।
- मृत्यु, अंत्येष्टि, दशगात्र में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी।
- स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/ सुपर बाजार खुलेंगे।
- फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, मदिरा दुकानें सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम शाम 5 बजे तक खुलेंगे।
- क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी। किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी।
- क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय रात 9 बजे तक तथा आम जनता के घर तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा।
- किसी होटल में इन-हाउस सेवा के लिए होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति।
- पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे।
- शासकीय उचित मूल्य दुकानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

Published on:
26 May 2021 11:38 am
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