CG Rape Case : नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले बुजुर्ग को आजीवन कारावास और किशोरी से दुष्कर्म करने वाले उसके मौसा को 20 साल सजा सुनाई गई है।
Rape In Chhattisgarh : नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले बुजुर्ग को आजीवन कारावास और किशोरी से दुष्कर्म करने वाले उसके मौसा को 20 साल सजा सुनाई गई है। दोनों ही प्रकरणों की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह द्वारा की गई। साथ ही पीडि़ता के पुनर्वास के लिए 4-4 लाख रुपए देने की अनुशंसा की गई है।
प्रकरण की विवेचना करने के बाद दिव्या शर्मा द्वारा कोर्ट में केस डायरी पेश की गई। विशेष लोक अभियोजक मोरिशा नायडू ने बताया कि 15 अप्रैल 2022 को रात 9 बजे तेलीबांधा निवासी 9 वर्षीय बालिका अपने छोटे भाई के साथ घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान वहीं पर रहने वाले खेमचंद रोहरा (64 साल) ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बालिका को रोते हुए देखकर परिजनों ने पूछताछ की। इसके बाद तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने घटना की जांच करने के बाद 18 मई 2022 को को चालान पेश किया।
वहीं सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान करवाए गए। वही खरोरा निवासी 14 वर्षीय किशोरी को विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले उसके मौसा (परिवर्तित नाम) मोहन कुमार (32 साल) को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही साढ़े 6 हजार रुपए जुर्माना किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 9 फरवरी 2020 की रात 9 बजे किशोरी के गायब होने पर उसके परिजन तलाश करने निकले। इस दौरान बालिका से पूछताछ करने पर मौसा द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी मिली।
घटना के बाद किशोरी के पिता ने खरोरा थाना में शिकायत दर्ज कराई। जहां पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद 2 मई 2020 को कोर्ट में चालान पेश किया। वहीं सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाहों के बयान करवाए गए।