राजनंदगांव

राजनांदगांव में शराब की तय कीमत से ज्यादा वसूली, उड़नदस्ते की जांच के बाद आबकारी उप निरीक्षक सस्पेंड

Fixed Price of Liquor: राजनांदगांव की खुज्जी कंपोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को निलंबित कर दिया गया।
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Alcohol Overrating
शराब दुकान में ओवररेटिंग पड़ी भारी (Photo Source- Patrika)

Alcohol Overrating: राजनांदगांव जिले में शराब की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली के मामले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले की खुज्जी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान में ओवररेटिंग पकड़े जाने के बाद दुकान की प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने 9 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया।

Chhattisgarh News: उड़नदस्ता टीम ने दुकान में मारी दबिश

मामला 3 सितंबर का है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम ने राजनांदगांव जिले की खुज्जी कंपोजिट मदिरा दुकान में जांच के लिए दबिश दी थी। इस दौरान दुकान में शराब की बिक्री निर्धारित दर से अधिक कीमत पर किए जाने की शिकायत सही पाई गई। जांच के दौरान विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन द्वारा 6 नग पाव देशी मदिरा सुपर 36 की बिक्री 480 रुपए की निर्धारित कीमत के बजाय 500 रुपए प्रति पाव की दर से की गई। इसके बाद टीम ने दोबारा खरीद परीक्षण किया। इसमें 17 नग पाव देशी मदिरा 1360 रुपए के बजाय 1500 रुपए में बेची गई।

23 पाव पर वसूले गए 160 रुपए ज्यादा

दोनों खरीद परीक्षण में कुल 23 नग पाव शराब की बिक्री हुई। इनकी निर्धारित कीमत कुल 1840 रुपए थी, लेकिन ग्राहकों से 2000 रुपए वसूले गए। इस तरह कुल 160 रुपए अधिक लेने की बात सामने आई। मामले में विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

दुकान प्रभारी पर लापरवाही का आरोप

जांच में ओवररेटिंग सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने दुकान की प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की। आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया कि उनके प्रभाव क्षेत्र में इस तरह की गंभीर अनियमितता का पाया जाना कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और शिथिल नियंत्रण को दर्शाता है।

तत्काल प्रभाव से निलंबन

विभाग ने इस कार्रवाई को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत और दंडनीय माना है। इसके आधार पर तुलेश्वरी देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

Updated on:
11 Sept 2026 12:25 pm
Published on:
11 Sept 2026 12:25 pm