राजनंदगांव

Pm Crop Insurance: फसल बीमा कराने अधिसूचना जारी, इस तारीख को है अंतिम तिथि

Pm Crop Insurance: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुय फसल चना अन्य फसल गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई, सरसों एवं अलसी का बीमा करा सकते हैं।

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Pm Crop Insurance

Pm Crop Insurance: संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशन एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

वर्ष 2024-25 के रबी फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसबर 2024 निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुय फसल चना अन्य फसल गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, राई, सरसों एवं अलसी का बीमा करा सकते हैं। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक एवं बटाईदार समिलित हो सकते हैं, जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी।

ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन नहीं करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में समिलित होने के इच्छुक हों वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2024-25 तक राजनांदगांव जिला के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी अधिकृत हैं। किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, रबी वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 1.50 प्रतिशत किसानों द्वारा चना 600 रूपए, गेहूँ सिंचित 630 रूपए, गेहूं असिंचित 375 रूपए राई एवं सरसों 375 रूपए एवं अलसी 285 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम राशि देय होगा। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी।

राशि वापस होगी

ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो, को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी दावों को प्रावधानानुसार निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में संबंधित कृषक द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि वापस किया जाएगा। कृषकगण बीमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसबर 2024 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं। संबंधित बैंक,लोक सेवा केन्द्र, एआईडीई मोबाईल एप से भी अपने फसलों का बीमा कराएं।

Published on:
22 Nov 2024 02:47 pm
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