जिले में संचालित भूमि विकास बैंक से ऋणी लोगों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 प्रारंभ की गई है। इसके तहत ऋणी व्यक्ति को अपना मूलधन जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
हिमांशु धवल
राजसमंद. भूमि विकास बैंक के ऋणी लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके ऋणी सदस्य यदि अपना मूल ऋण निर्धारित समय पर चुकाते हैं तो उन्हें ब्याज अथवा अन्य व्यय से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसमें जिले के करीब 505 सदस्य लाभान्वित होंगे। ऋणी लोगों को 18.73 करोड़ ऋण की राशि चुकानी होगी। इसके बदले में उनका 16.68 करोड़ का ब्याज माफ होगा। भूमि विकास बैंक लिमिटेड की ओर से काश्तकारों को समय-समय पर व्यवसाय को बढ़ावा देने अथवा फसल संबंधी अवधिपार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके बदले में काश्तकारों को मूल राशि के साथ निर्धारित ब्याज आदि चुकाना होता है। लेकिन कई काश्तकार ऋण लेने के बावजूद ब्याज आदि चुका नहीं पाते हैं। ऐसे बैंक के सदस्यों के लिए सहकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 लागू की गई है। इसमें 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत वितरित ऋणों को छोडकऱ भूमि विकास बैंकों के स्तर पर एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के प्रात्र होंगे। अवधिपार मूलधन और बीमा प्रीमियम की सम्पूर्ण राशि ऋणी द्वारा जमा कराए जाने पर राज्य सरकार की ओर से अवधिपार ब्याज और दण्डनीय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इससे किसानों और लघु उद्यमियों को तो राहत मिलेगी ही साथ ही भूमि विकास बैंकों की स्थिति में भी सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।
उक्त योजना की अवधि 30 सितम्बर 2025 तक निर्धारित की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणी सदस्य की ओर से योजनान्र्तगत स्वयं के हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत 30 जून 2025 तक अपने बैंक खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष राशि अधिकतम 3 किश्तों में योजना अवधि के दौरान बैंक खाते में जमा करवानी होगी। साथ ही एक जुलाई 2024 के उपरांत ड्यू हुई किश्त (मूलधन, देय ब्याज व अन्य व्यय) पर ऋणी सदस्यों को कोई राहत प्रदान नहीं की जाएगी।
जिला मुख्यालय स्थित पुरानी कलक्ट्रेट में भूमि विकास बैंक का मुख्यालय संचालित है। इसकी एक ब्रांच देवगढ़ और एक ब्रांच आमेट में है। उक्त योजना के तहत आने वाले ऋणी सभी सदस्यों को प्रपत्र भेजा जाएगा। इसमें मूल राशि, ब्याज राशि, राहत राशि, जमा कराने योग्य राशि सहित अन्य जानकारियां शामिल होगी। इसके साथ ही उक्त योजना के पात्र लाभार्थियों की सूची को तीनों स्थानों पर चस्पा किया जाएगा। इससे पात्र लोगों को इसकी जानकारी मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 में करीब 505 ऋणी पात्र है। उक्त योजना के तहत निर्धारित तिथि तक मूल राशि का भुगतान करने पर देय ब्याज आदि पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। एक जुलाई 2024 को अवधिपार हो चुके समस्त ऋण मामले राहत के पात्र होंगे। इन्हें प्रपत्र आदि जारी किए जा रहे हैं।