Azam Khan Acquitted: आजम खान को सजा के बाद खाली हुई रामपुर सदर सीट से ही बीजेपी के टिकट पर आकाश सक्सेना विधायक बने हैं।
Azam Khan Acquitted: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस केस में आजम खान को निचली अदालत से 3 साल की सजा मिली थी, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। इसके खिलाफ आजम खान ने एमपी-एमएलए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनको बरी कर दिया। आजम खान के बरी होने के बाद रामपुर सदर विधायक और उनके धुरविरोधी आकाश सक्सेना का बयान आया है। आकाश सक्सेना ने फैसले का स्वागत किया है लेकिन साथ ही आजम खान को एक चुनौती भी दे दी है।
आजम अब अपनी बात पर टिके रहें: आकाश
आकाश सक्सेना ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, ''हम अदालत के आदेश का सम्मान करते है लेकिन आजम खान लगातार अदालत को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर आज वो अदालत के फैसले से खुश हैं तो कल जब उच्च न्यायालय कोई फैसला सुनाए, तो उस फैसले का भी वो सम्मान करें। वो अपनी आज की बात पर कायम रहें, ये मैं उनको कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ अपने पक्ष में आए फैसले का ही सम्मान हो।''
क्या है आजम के खिलाफ मामला
आजम खान के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के समय हेट स्पीच का मामला दर्ज हुआ था। इस केस में उन्हें 153A, 505A और 125 के तहत दोषी करार दिया गया। पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने हेट स्पीच केस में आजम को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने सपा के आसिम रजा को हराकर चुनाव जीता।