रामपुर की अदालत से मुकदमा खारिज होने के बाद मुकदमा दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता आकाश हनी के कहा कि हाईकोर्ट में भी मजबूत पैरवी करेंगे।
रामपुर. समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खान मुश्किलें कम होने कम होने की नाम नहीं ले रही है। आजम को एमपी-एमएलए कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। बुधवार को शत्रु संपत्ति केस में आजम की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आजम खान के वकील हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं आजम के खिलाफ इस मुकदमे को दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता हाईकोर्ट में भी याचिका चुनौती देने की बात कर रहे हैं।
खटखटाना पड़ेगा हाईकोर्ट का दरवाजा
बीजेपी नेता आकाश हनी ने दो साल पहले आजम खान पर शत्रु संपत्ति को कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे आज रामपुर जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सांसद आजम खान की जमानत प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया। आजम की जमानत के लिए अब उनके वकील को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।
हाईकोर्ट में भी करेंगे पैरवी
रामपुर की अदालत से मुकदमा खारिज होने के बाद मुकदमा दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता आकाश हनी के कहा कि हाईकोर्ट में भी मजबूत पैरवी करेंगे। किसी भी हाल में शत्रु संपत्ति कब्जा करने वाले सपा सांसद आजम खान की होने नही देंगे। यह देखना दिलचस्प होगा की इस केस में सांसद आजम खान को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। कहीं ना कहीं आजम के लिए शत्रु संपत्ति केस में मुश्किलें बढ़ेंगी।
दो साल पहले दर्ज कराया था केस
भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश हनी यह मुकदमा को दो साल पहले समाजवादी पार्टी से सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज कराया था। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पिछले कई दिनों से लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही थी। बहस फाइनल होने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया है।
क्या है आजम पर आरोप ?
सांसद आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सपा की सरकार में सत्ता के रसूख से करोड़ों रुपए की शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर लिया। जमीन की चारदीवारी करके अपना गेट लगा लिया, जो गलत है। वर्तमान की योगी सरकार में इस आरोप की जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए।
BY : OMPAL RAJPOOT