रतलाम

वैक्सीन नहीं लगवाई तो खाने को नहीं मिलेंगे सेंव

दूसरा डोज नहीं लगवाने वालों को प्रेरित करने प्रशासन को मिला व्यापारियों का साथ
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Nov 14, 2021
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रतलाम. कोरोना के महावैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन को व्यापारियों का साथ मिल गया है। अगर आप रतलामी सेंव का जायका लेना चाहते हैं तो आपको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने होंगे।

जिला प्रशासन ने व्यापारियों के संगठनों के साथ चर्चा कर वैक्सीनेशन को शत प्रतिशत करने के लिए अब खाने-पीने की चीजों पर नया नियम लागू करा दिया है अब अगर आपको सेंव सहित खाने पीने की चीजें खरीदनी है तो पहले अपनी वैक्सीनेश का प्रमाण देना होगा। शहर के सेंव - नमकीन व्यापारियों ने अब वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले लोगों को ही सेंव-नमकीन बेचने निर्णय लिया है।

वैक्सीन नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं
इससे पहले ग्वालियर जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप से पेट्रोल देने को लेकर भी यही नियम लागू करा दिया है। ग्वालियर जिला प्रशासन सख्ती करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पंप से केवल उन्ही लोगों को ईधन मिले जो दोनों डोज लगवा चुके हैं। वही विभाग चेकिंग अभियान चलाकर पता करे कि पेट्रोल और डीजल उन्ही लोगों को मिले जिन्होंने दोनो डोज लगवा लिए हैं। जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने में लापरवाही कर रहे हैं उन्हें पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाए।

15 दिसंबर के बाद होगी FIR
वही सिंगरौली जिले में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक नहीं लेना दंडनीय अपराध माना जाएगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में औद्योगिक ईकाइयों, परियोजनाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूलों, कार्यालय, बाजार व सुपर स्प्रेडर के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लेना आवश्यक है। 15 दिसंबर तक दोनों खुराक लेने का मौका दिया गया है। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Published on:
14 Nov 2021 02:27 pm