रतलाम. चायना डोर के विक्रय, भंडारण एवं उपयोग करना प्रतिबंध हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि चायना डोर से पतंग उड़ाते देखने पर पुलिस को दें, पतंग बेचने वाले यदि चायना डोर बेचते है तो उन पर एफआइआर दर्ज होगी। आगामी संक्रांति त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने हाट रोड चौकी पर […]
रतलाम. चायना डोर के विक्रय, भंडारण एवं उपयोग करना प्रतिबंध हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि चायना डोर से पतंग उड़ाते देखने पर पुलिस को दें, पतंग बेचने वाले यदि चायना डोर बेचते है तो उन पर एफआइआर दर्ज होगी। आगामी संक्रांति त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने हाट रोड चौकी पर आम जन को जागरुक करते हुए समझाइश दी।
जिला प्रशासन की ओर से आमजन की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था तथा जीव-जंतुओं के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए चायना डोर (मांझा) के उपयोग, विक्रय एवं भंडारण पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा ने चाइनीज मांझे के उपयोग से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र घनघोरिया, थाना प्रभारी डीडी नगर अनुराग यादव, चौकी प्रभारी हाट रोड पंकज राजपूत, स्टाफ एवं क्षेत्र के नागरिक उपस्थित रहे।
चायना डोरसे होने वाले गंभीर खतरे
प्रतिबंध एवं वैधानिक कार्रवाई
जिला प्रशासन के आदेशानुसार चायना डोर का उपयोग, विक्रय एवं भंडारण दंडनीय अपराध है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/व्यापारी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दुकानों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है।
आमजन को समझाइश