रतलाम

#Ratlam में गेहूं के खेतों में लगी रही आग

रतलाम. खेतों में गेहूं कटाई के बाद से आग की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शनिवार शाम शहर सैलाना रोड राजबाग कॉलोनी के समीप और पलसोड़ा फंटे पेट्रोल पम्प के समीप खेतों में आग की लपटे उठ रही थी। जिले में 25 से अधिक आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं। यह बात […]

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Apr 04, 2026
हार्वेस्टर संचालकों को बगैर स्ट्रा रीपर के नहीं करना थी कटाई, नरवाई जलाने पर दोषी पर निर्धारित कर रखा है जुर्माना

रतलाम. खेतों में गेहूं कटाई के बाद से आग की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। शनिवार शाम शहर सैलाना रोड राजबाग कॉलोनी के समीप और पलसोड़ा फंटे पेट्रोल पम्प के समीप खेतों में आग की लपटे उठ रही थी। जिले में 25 से अधिक आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं।

यह बात अलग है कि नरवाई ‘गेहूं कटाई के बाद खेतों में बचने वाले अवशेष’ प्रबंधन के लिए पहली बार जिले में सख्ती हो रही है। इसके बावजूद घटनाए कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार रात 8 बजे करीब सैलाना-रतलाम के मध्य पलसोड़ा फंटे के समीप पेट्रोल पम्प के पास खेत में आग लपटे उठ रही थी। खेतों में लगातार आग लगने की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल पंप के समीप खेत में लगी आग के कारण बड़ा हादसा हो सकता था।

नरवाई जलाने पर कार्रवाही
शासन और कृषि से जुड़े अधिकारियों ने जिले भर के हार्वेस्टर संचालकों को चेतावनी दी थी कि यदि वे बगैर स्ट्रा रीपर के गेहूं की कटाई करेंगे तो उनके व किसान के खिलाफ नरवाई जलाने पर कार्रवाही की जाएगी। हार्वेस्टर संचालक भी बोले की यदि ऐसा है तो वह किसानों से एग्रीमेंट करेंगे की बगैर स्ट्रा रीपर के कटाई नहीं करेंगे तथा किसी भी स्थिति में नरवाई नहीं जलाएंगे।

आग की घटना के बाद नुकसान
कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर लगा रखा प्रतिबंध, हार्वेस्टर मशीनों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य है। हार्वेस्टर मशीनों के उपयोग के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य किया था, लेकिन इसके बावजूद कई खेतों में फसलों की कटाई ऊपर से की गई, जो खेतों में साफ नजर आती हैं। आग की घटना के बाद कई आसपास के खेतों में भी गेहंू फसलों को नुकसान हो चुका हैं।

नवराई जलाई तो लगेगा इतना जुर्माना
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मिशासिंह ने जिले में खेतों में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हार्वेस्टर मशीनों के उपयोग के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अनिवार्य किया है। बिना एसएमएस अथवा स्ट्रॉ रीपर के कंबाइन हार्वेस्टर चलाने पर वैधानिक कार्रवाही की जाएगी। नरवाई जलाने पर 2 एकड़ तक भूमि रुपए 2500 प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ भूमि रुपए 5000 प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक भूमि रुपए 15000 प्रति घटना जुर्माना भी निर्धारित किया है।

Updated on:
04 Apr 2026 09:52 pm
Published on:
04 Apr 2026 09:51 pm
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